टीडीएस व टीसीएस से संबंधित नई धाराओं की जानकारी
तहलका न्यूज,बीकानेर।आयकर विभाग द्वारा स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विवि में नए आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत टीडीएस व टीसीएस प्रावधानों

तहलका न्यूज,बीकानेर।आयकर विभाग द्वारा स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विवि में नए आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत टीडीएस व टीसीएस प्रावधानों पर एक जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया।इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के लेखा अनुभाग से जुड़े विभिन्न DDOs एवं डिडक्टर्स ने भाग लिया।कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए आयकर अधिनियम, 2025 में शामिल टीडीएस व टीसीएस से संबंधित नई धाराओं की जानकारी देना था,जो कि 01 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रही हैं।कार्यक्रम में नए प्रावधानों को पुराने आयकर अधिनियम की धाराओं के साथ रखते हुए विस्तार से समझाया गया,जिससे प्रतिभागियों को नियमों में हुए बदलावों को बेहतर तरीके से समझने में सहायता मिली।इस अवसर पर मुख्य वक्ता सीए अंकुश चोपड़ा व सीए नंदकिशोर गोयल ने उपस्थित DDOs एवं डिडक्टर्स को नए आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत टीडीएस प्रावधानों,अनुपालन प्रक्रिया तथा व्यावहारिक पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की और उन्हें नए कानून के अनुसार समय पर अनुपालन के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम में रामकृष्ण जाखड़,आयकर अधिकारी (ITO-TDS तथा रणवीर सारस्वत आयकर निरीक्षक भी उपस्थित रहे।इस दौरान रामकृष्ण जाखड़ ने भी TDS के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी डिडक्टर्स से अनुरोध किया कि वे टीडीएस को समय-समय पर जमा करें तथा सभी आवश्यक अनुपालनों का पालन करें,जिससे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिल सके।कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया,जिसमें उपस्थित डिडक्टर्स द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का समाधान किया गया।अंत में वित्त नियंत्रक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।आयकर विभाग,बीकानेर द्वारा आयोजित इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों से डिडक्टर्स को नए कानूनों के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त होती है तथा उनके सुचारू अनुपालन में भी सहायता मिलती है।
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